सत्र अदालत व पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ ने खारिज की जमानत याचिका, वारदात में इस्तेमाल पिकअप गाड़ी, खैर की लकड़ी काटने वाली दो आरी भी बरामद

पंचकूला:-  पिंजौर क्षेत्र से खैर लकड़ी की तस्करी करने तथा वन विभाग के कर्मचारी के साथ मारपीट कर उसे धमकाने के मामले में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रवि निवासी गांव हरिपुर, कालका तथा धर्मसिंह उर्फ बंटी निवासी गांव खड़कुआ, कालका के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल पिकअप गाड़ी और खैर की लकड़ी काटने में प्रयोग की गई दो आरियां बरामद की हैं।

मामले के अनुसार 10 सितंबर 2026 को पुलिस को वन विभाग के अधिकारी ने शिकायत मिली थी कि एक महिंद्रा पिकअप गाड़ी में पिंजौर क्षेत्र से काटी गई खैर की लकड़ी भरकर सूरजपुर-सुखोमाजरी बाईपास की तरफ ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर जब वह मौके पर पहुंचे तो उन्हें एक ढाबे पर गाड़ी खड़ी दिखाई दी। शिकायतकर्ता के अनुसार, गाड़ी के चालक ने अपने दूसरे साथी को बुला लिया और दोनों ने उनके साथ हाथापाई शुरू कर दी और मौके से फरार हो गए।

डीसीपी पंचकूला आईपीएस अदिति सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर थाना पिंजौर 13 सितंबर 2026 को भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 32 और 33 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। दोनों आरोपियों ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे पंचकूला की सत्र अदालत तथा बाद में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ ने खारिज कर दिया था। इसके बाद 8 अक्टूबर 2026 को अमरावती चौकी इन्चार्ज प्रीतम सिंह की टीम द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी धर्मसिंह उर्फ बंटी की निशानदेही पर नाडा साहिब के पास मोरनी रोड से वारदात में इस्तेमाल पिकअप गाड़ी बरामद की गई। वहीं, आरोपी रवि की निशानदेही पर खैर की लकड़ी काटने में इस्तेमाल की गई दो आरियां भी बरामद की गईं। दोनों आरोपियों को आज न्यायिक हिरासत भेज दिया गया है।

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