अम्बाला :
अम्बाला छावनी के अर्बन एरिया स्थित गांव जनेतपुर में अवैध निर्माण और बिना अनुमति काटी जा रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जिला नगर योजनाकार ने सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार (09 अक्टूबर 2026) को विभाग की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 2.80 एकड़ जमीन पर पनप रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। 19 अगस्त को विभाग ने इस कालोनी से संबधित पक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, संतोषजनक उतर न मिलने विभाग ने 29 सितंबर को रेस्टोरेशन आर्डर जारी कर दिया। 

नींव और सड़कों का जाल किया ध्वस्त

कार्रवाई के दौरान मौके पर अवैध कॉलोनी में भरी गई नीवों को पूरी तरह से उखाड़ दिया गया और बिछाए गए कच्ची सड़कों के जाल को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई की अगुवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट-कम-जिला नगर योजनाकार गुन्जन वर्मा ने की। इस दौरान कनिष्ठ अभियंता (JE) रविन्द्र और हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो (HSEB), अम्बाला के SHO भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मुस्तैद रहे।

खसरा नंबर 28//19, 20, 21/2, 22, 29//2 पर हुई कार्रवाई

प्राप्त जानकारी के अनुसार, तहसील अम्बाला छावनी के गांव जनेतपुर के खसरा नंबर 28//19, 20, 21/2, 22 और 29//2 की लगभग 2.80 एकड़ जमीन में बिना किसी विभागीय अनुमति और ले-आउट प्लान पास कराए अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही थी, जिस पर DTP दस्ते ने त्वरित कार्रवाई की।

भू-माफिया के झांसे में न आएं: DTP गुन्जन वर्मा

कार्रवाई के दौरान जिला नगर योजनाकार गुन्जन वर्मा ने आमजन को सतर्क करते हुए कहा कि भू-मालिक और प्रॉपर्टी डीलर कॉलोनी के ‘रेगुलर’ (नियमित) होने का झूठा झांसा देकर सीधे-साधे लोगों को प्लॉट बेच रहे हैं।
उन्होंने आम जनता से अपील की:
  • भू-माफिया या डीलर के किसी भी झांसे में न आएं।
  • ऐसी अवैध कॉलोनियों में किसी भी प्रकार का प्लॉट न खरीदें और न ही कोई निर्माण कार्य कराएं।
  • प्लॉट खरीदने से पहले विभाग से कॉलोनी की वैधता की जांच अवश्य कर लें।
DTP अधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अवैध निर्माणों और बिना अनुमति काटी जा रही कॉलोनियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई आगे भी इसी तरह जारी रहेगी।
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