नई दिल्ली: भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ‘केंद्रीय मोटर वाहन (बारहवां संशोधन) नियम, 2026’ के तहत एक नई अधिसूचना जारी की है। इस राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से डम्पर और टिपर वाहनों के सुरक्षित संचालन तथा निर्माण मानकों से संबंधित नियमों में अहम बदलाव किए गए हैं।
अधिसूचना से जुड़ी मुख्य बातें और तथ्य:
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1 अप्रैल, 2027 से स्वचालित कवर सिस्टम अनिवार्य: 1 अप्रैल, 2027 या उसके बाद से सभी डम्पर और टिपरों की लोड बॉडी को ऊपर से पूरी तरह से ढकने के लिए विद्युत (Electric), विद्युत-यांत्रिक (Electro-mechanical), हाइड्रोलिक (Hydraulic) या यांत्रिक (Mechanical) प्रणाली लगाना अनिवार्य होगा। इससे सड़क पर चलते समय वाहन की लोड बॉडी पूरी तरह बंद रहेगी और सामग्री बाहर नहीं गिरेगी।
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केबिन में ऑडियो-विजुअल अलर्ट सिस्टम: वाहनों के चालक केबिन में एक ऑडियो-विजुअल अलर्ट सिस्टम लगाना आवश्यक होगा। यदि वाहन चलने के दौरान लोड बॉडी का कवर खुला या असुरक्षित रहेगा, तो यह सिस्टम तुरंत चालक को चेतावनी जारी करेगा। -
वाहन की ऊंचाई मापने के नियमों में ढील: टिपर और डम्पर में लोड बॉडी को घेरने के लिए लगाई गई प्रणाली को वाहन की कुल ऊंचाई मापते समय शामिल नहीं किया जाएगा।
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ऊंचाई मापन में छूट प्राप्त अन्य उपकरण: वाहन की कुल ऊंचाई नापते वक्त रियर-व्यू मिरर, अप्रत्यक्ष दृष्टि उपकरण (Indirect Vision Devices), गार्ड रेल, साइड फुट स्टेप और अधिकतम 20 मिमी मोटाई की रबड़-रेल/बीडिंग को ऊंचाई में नहीं गिना जाएगा।



