28 अक्टूबर को कालका-बद्दी रोड पर ग्रीन बेल्ट और सड़क किनारे अवैध निर्माणों के खिलाफ होगी अगली कार्रवाई

पंचकूला। उपायुक्त सतपाल शर्मा के मार्गदर्शन में पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (पीएमडीए) ने पंचकूला के नियंत्रित परिधीय क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण एवं अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ 19 के करीब अवैध निर्माणों पर कार्रवााई की। यह अभियान जिला नगर योजनाकार पीएमडीए, विक्रम कुमार के नेतृत्व में चलाया गया।

12 अवैध फार्म हाउस, एक शराब ठेका शेड और छह दुकानें हटाईं

अभियान के दौरान नियंत्रित परिधीय क्षेत्र के अंतर्गत गांव भोज मटौर, केदारपुर, मालपुर और जोधपुर में कुल 12 अवैध फार्म हाउस हटाए गए। इसके अतिरिक्त, गांव बांसघाटी में एक शराब ठेका शेड तथा गांव चिकन में छह दुकानों को हटाया गया। यह कार्रवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट गुरमीत सिंह, कार्यकारी अभियंता मोहित शर्मा, पीएमडीए के एफआई तथा भारी पुलिस बल की उपस्थिति में संपन्न हुई।

28 अक्टूबर को कालका-बद्दी रोड पर होगी अगली कार्रवाई

विभाग ने जानकारी दी कि अगली तोड़फोड़ की कार्रवाई 28 अक्टूबर 2026 को कालका से बद्दी रोड तक ग्रीन बेल्ट और निर्धारित सड़क के साथ किए गए अनधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए की जाएगी। इस संबंध में सड़क किनारे अवैध निर्माण करने वाले व्यक्तियों के साथ-साथ कबाड़ी की दुकानों, स्क्रैप की दुकानों और स्क्रैप यार्ड संचालकों को भी आवश्यक नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी

विभाग ने स्पष्ट किया कि नियंत्रित परिधीय क्षेत्रों, ग्रीन बेल्ट और निर्धारित सड़कों के साथ किसी भी प्रकार का अनधिकृत निर्माण या अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पीएमडीए ने संबंधित क्षेत्रों में अवैध निर्माण करने वालों को चेतावनी दी है कि वे नियमों का पालन सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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