अम्बाला:जिला नगर योजनाकार (DTP) विभाग ने अवैध कॉलोनियों और निर्माणों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए साहा क्षेत्र में बड़ी तोड़-फोड़ की कार्रवाई की है। पुलिस बल की मौजूदगी में विभाग के दस्ते ने अर्बन एरिया-2 साहा के अंतर्गत गांव साहा में पनप रही दो अवैध कॉलोनियों में बने निर्माणों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।

दो अलग-अलग खसरा नंबरों पर हुई कार्रवाई

प्रशासनिक जानकारी के अनुसार, गांव साहा (एचबी 93), सब-तहसील साहा स्थित खसरा नंबर 95//16 (लगभग 0.825 एकड़) और खसरा नंबर 75//1 (लगभग 0.75 एकड़) में बिना अनुमति के अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही थीं। कार्रवाई के दौरान विभाग के पीले पंजे ने कॉलोनियों में बिछाए गए कच्ची सड़कों के जाल को उखाड़ फेंका और मौके पर किए गए 4 अवैध निर्माणों को पूरी तरह से ढहा दिया।

भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे अधिकारी

कार्रवाई के समय जिला नगर योजनाकार गुंजन वर्मा, कनिष्ठ अभियंता (JE) अभिषेक, क्षेत्रान्वेषक रविंद्र तथा हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो (अम्बाला) के थाना प्रभारी (SHO) भारी पुलिस बल के साथ मौके पर तैनात रहे, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे।

विभाग की चेतावनी: CLU के बिना निर्माण अवैध

कार्रवाई के दौरान जिला नगर योजनाकार ने आम जनता को सचेत करते हुए कहा कि किसी भी नियंत्रित या अर्बन एरिया में निर्माण कार्य शुरू करने से पहले विभाग से भूमि उपयोग परिवर्तन (CLU) की अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति के किया गया कोई भी निर्माण पूरी तरह गैर-कानूनी है।

डीलरों के बहकावे में न आने की अपील

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे प्रॉपर्टी डीलरों के झांसे और बहकावे में आकर अवैध कॉलोनियों में प्लॉटों की खरीद-फरोख्त न करें। ऐसा करने पर उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी अवैध कॉलोनियों और अवैध निर्माणों के खिलाफ इस प्रकार की सख्त विभागीय कार्रवाई जारी रहेगी।

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