यमुनानगर। खनन अधिकारी की शिकायत पर काठगढ़ में स्टेट एनफोर्समेंट ब्यूरो द्वारा लगभग दस दिन पहले अवैध खनन का मामला दर्ज करने के पश्चात भी अवैध खनन नहीं रुक रहा है। गांव के साथ लगते खेतों व नदी जिसे पंचायती जमीन बताया जाता है वहां पर रात के समय एचएम की सहायता से अवैध खनन चल रहा है। रात भर यहां पर अवैध खनन चलने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इससे न केवल मिनरल्स की चोरी हो रही है, बल्कि सरकारी खजाने के साथ-साथ पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है।
रणजीतपुर से आदिबद्री रोड पर आदिबद्री मंदिर से कुछ किलोमीटर एरिया पहले रामपुर गेंदा पुल के नीचे नदी में खुलेआम अवैध खनन चल रहा है। पहले यहां पर ट्रैक्टरों के सहारे अवैध खनन होता था अब रात के समय नदी में सीधा एचएम उतार दिए जाते है। यहां पर खेतों के अलावा रिवर बेड में जिसे गांव काठगढ़ की पंचायती जमीन बताया जाता है वहां पर अवैध खनन चलता है। नदी में जगह-जगह गडढे व मशीन के पंजों के निशान देखे जा सकते हैं।
रात भर यहां से लोड होकर कच्चा माल आस-पास के प्लांटस पर जाता है पिछले कई दिन से यह खेल लगातार चल रहा है। इस दौरान शिकायत मिलने पर प्रशासनिक अमले ने मौके का दौरा भी किया था, जिसके बाद यहां पर स्टेट एनफोर्समेंट ब्यूरो ने 25 सितंबर को अवैध खनन की एक एफआईआर भी दर्ज की थी, मगर बावजूद इसके अवैध खनन नहीं रुक पा रहा है।
सरकारी स्कूल के सामने रास्ते से 600 मीटर दूर चल रहा था खेल
प्राप्त जानकारी के अनुसार मोबाइल टीम-1 के प्रभारी एस०डी०ई० बघेल सिंह (सिंचाई विभाग), खनन रक्षक साहिल कुमार, सिपाही नेक राम और एस०पी०ओ० राजेश कुमार की संयुक्त टीम ने गांव काठगढ़ में मौका निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान सरकारी स्कूल के सामने वाले रास्ते से करीब 600 मीटर की दूरी पर स्थित एक पुराने खड्डे में लगभग 20×18×20 घन फीट के क्षेत्र में बोल्डर, ग्रेवल और रेत का ताजा अवैध खनन पाया गया। हालांकि, मौके पर कोई व्यक्ति, वाहन या मशीनरी नहीं मिली, लेकिन जीपीएस फोटोग्राफ लेकर साक्ष्य जुटाए गए।
सरकारी खजाने को ₹1,15,800 की चपत
हरियाणा लघु रियायत, खनिज स्टॉकिंग, परिवहन और अवैध खनन निवारण नियम 2012 के तहत आंकलन में कुल 288 मीट्रिक टन खनिज की चोरी पाई गई है:
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रॉयल्टी (₹80/टन): 23,040
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खनिज की कीमत (₹270/टन): 77,760
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जुर्माना राशि: 15,000
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कुल वित्तीय नुकसान: ₹1,15,800
- खनन अधिकारी लोकेंद्र सिंह द्वारा भेजे गए पत्र कार्रवाई करते हुए HSEnB थाना पुलिस ने FIR दर्ज की थी।
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धाराएं: Mines and Minerals (MMDR) Act 1957 की धारा 21(1), 21(4)(A) और BNS की धारा 303(2
वहीं इस मामले में एसडीएम बिलासपुर डा.कुलदीप सिंह ने बताया कि पहले इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई है, अगर दोबारा से वहां पर माइनिंग हो रही है तो वह चेक करवा कर उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि जमीन चाहे निजी हो या पंचायत की जिस स्तर पर भी लापरवाही पाई गई उसको बख्शा नहीं जाएगा।




