यमुनानगर। यमुनानगर स्थित जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ‘ऑनसाइट इलेक्ट्रो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड’ को अपने ग्राहक रमन सैनी को नया मोबाइल फोन देने का निर्देश दिया है ।
मामला क्या था? रमन सैनी ने 13 मार्च 2024 को एक ‘एप्पल ग्लोबल मॉडल 15 प्रो’ मोबाइल खरीदा था और उसी दिन ‘ऑनसाइट इलेक्ट्रो’ से ‘iProtect गोल्ड प्लान’ लिया था । शिकायतकर्ता के अनुसार, मोबाइल क्षतिग्रस्त होने पर उन्होंने कंपनी से इसे ठीक करने या बदलने का आग्रह किया था, जिसके लिए उन्होंने प्रोसेसिंग फीस के रूप में 8,674.52 रुपये भी जमा किए थे । हालाँकि, कंपनी ने यह कहते हुए फोन वापस कर दिया कि यह वारंटी के दायरे में नहीं आता ।
कंपनी का तर्क और आयोग की टिप्पणी कंपनी का दावा था कि मोबाइल में जानबूझकर तोड़-फोड़ की गई थी । लेकिन आयोग ने कंपनी के इस तर्क को खारिज कर दिया। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि कंपनी ने इस बात का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया कि नुकसान जानबूझकर पहुँचाया गया था । आयोग ने कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे ‘सेवा में कमी’ (deficiency in service) करार दिया ।
आयोग का आदेश
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नया फोन: कंपनी को निर्देश दिया गया है कि वह ग्राहक को उसी मॉडल का नया फोन दे (ग्राहक को अपना पुराना फोन कंपनी को वापस करना होगा) । यदि नया फोन उपलब्ध नहीं है, तो कंपनी को फोन की कीमत वापस करनी होगी ।
हर्जाना: मानसिक उत्पीड़न और कानूनी खर्चों के लिए कंपनी को 11,000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करने का भी आदेश दिया गया है ।
समय-सीमा: इन आदेशों का पालन 45 दिनों के भीतर करना होगा, अन्यथा निर्धारित राहत राशि पर शिकायत दाखिल करने की तिथि से वास्तविक भुगतान तक 9% वार्षिक ब्याज देना होगा ।





