-गाड़ी कोट बसावा सिंह के एक व्यकित के नाम पंजीकृत, 99 पीस खैर बरामद, वन विभाग ने फरार आरोपियों के अलावा गाड़ी मालिक को भी किया नामजद
छछरौली (यमुनानगर)। वन विभाग छछरौली रेंज के कोट ब्लाक के स्टाफ ने खैर से लदी एक पिकअप गाड़ी को काबू किया है, जिसमें कई लाख मूल्य की खैर की लकड़ी बरामद की है। रात भर खैर तस्करों से चले इस मुकाबले में फारेस्ट स्टाफ व पुलिस ने गाड़ी को काबू कर जीत हासिल की है। लकड़ी रिर्जव फारेस्ट, प्रोटेक्टड फारेस्ट व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया से काटी गई है। पेड़ कटने की वन अपराध रिपोर्ट फारेस्ट व वाइल्ड लाइफ विभाग ने पहले ही दर्ज की हुई है। गाड़ी से 99 पीस लकड़ी के बरामद हुए है। तीन आरोपी भागने में सफल हुए है। वन विभाग ने थाना छछरौली में शिकायत देकर कार्रवाई करने को कहा है।
14 फरवरी की रात कोट ब्लाक के वन दरोगा मिंटू को सूचना मिली कि एक पिकअप गाड़ी जाटांवाला गांव से खैर की लकड़ी को लाद कर बिलासपुर की ओर से पंजाब जाएगी। इसकी सूचना मिंटू ने अपने ब्लाक इंचार्ज बृजमोहन व वाइल्ड लाइफ के संदीप को दी। इस गाड़ी को रोकने के लिए फारेस्ट स्टाफ ने अपनी सरकारी गाड़ी को कोट वन चौकी के पास खड़ा कर नाकाबंदी की। थोड़ी देर बाद गांव कोट बसावा सिंह की ओर से एक गाड़ी आती दिखाई दी। ब्लाक इंचार्ज बृजमोहन ने गाड़ी को रुकने का इशारा किया तो खैर तस्करों ने अपनी गाड़ी से सरकारी गाड़ी को टक्कर मार गाड़ी को ओर तेज भगा दिया। गाड़ी के अचानक तेजी से निकलते देख उसका सरकारी बाइक से पीछा किया गया।
गाड़ी के साथ एक अन्य कार चल रही थी। इसके बाद फारेस्ट स्टाफ ने 112 नंबर को सूचित किया। व्यासपुर के समीप पुलिस व फारेस्ट स्टाफ ने बिलासपुर-पाबनी रोड पर गाड़ी का पीछा शुरु किया। रेकी कर रही कार तो अन्य रास्ते से निकल गई, मगर खैर से लदी बुलेरो मैक्स गाड़ी चालक ने अपनी गाड़ी को नगला जागीर की ओर खेतों की ओर भगा लिया। इसके बाद पकड़े जाने के भय से अंधेरे का फायदा उठा कर उस गाड़ी से चालक व दो अन्य आरोपी गाड़ी से उतर भाग निकले।
भागते हुए आरोपियों की पहचान जाटांवाला निवासी भूरा, नूरमोहम्म्द, इकरान के रुप में हुई। गाड़ी को काबू करके छछरौली रेंज कार्यालय लाया गया, जिसकी तलाशी में 99 खैर के लटठे बरामद हुए। गाड़ी में छानबीन करने के बाद उसके कागज मिले जिसमें गाड़ी कोट बसावा सिंह का सुरेंद्र कुमार कुमार के नाम पंजीकृत पाई गई। पुलिस को दी शिकायत में सभी आरोपियों के खिलाफ बीड़ ताहरपुर आरक्षित वन क्षेत्र, बन संतौर सुरक्षित वन क्षेत्र व वन्य प्राणी विहार डारपुर से काटी गई लकड़ी के मामले में कार्रवाई के लिए लिखा गया।
इन धाराओं में होगी कार्रवाई
आरोपियों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26,32, 33, 51, 52 सहित वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की संबंधित धाराओं के साथ ही सरकारी कार्य में बाधा डालने, सरकारी वाहन को क्षति पहुंचाने तथा टक्कर मारकर फरार होने के मामले में BNS 2023 की धाराओं के तहत कार्रवाई करने को कहा गया।
वन विभाग के छछरौली रेंज के अधिकारी बलजीत सिंह ने कहा कि आरक्षित व संरक्षित वन क्षेत्रों में अवैध कटान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी
वहीं सूत्रों का कहना है कि इस एरिया में खैर से लदे एक कैंटर के निकलने की सूचना थी, जिस पर नजर रखी जा रही थी। मगर अचानक से एक पिकअप गाड़ी पकड़ी गई, हालांकि जाटांवाला एरिया जिस तरह से अवैध खैर तस्करी का गढ़ बनता जा रहा है उस पर इस एरिया में पुलिस चौंकी के अलावा फारेस्ट विभाग की चौंकी लगाने की जरुरत बताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि जितने वाहन तस्करी में पकड़े जा रहे है उससे कई गुणा अधिक खैर की लकड़ी का अवैध परिवहन हो रहा है। इसके साथ ही फारेस्ट व वाइल्ड लाइफ के स्टाफ के कोआर्डिनेशन की जरुरत भी बताई जा रही है।


