• इस तरह की दवाओं की लिस्ट पत्र में संलग्न कर अधिकारियों को सैंपलिग करने व स्टाक जब्त करने को कहा गया

पंचकूला। मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के बाद एफडीए हरियाणा ने भी सभी सीनियर ड्रग कंट्रोल आफिसर्स व ड्रग कंट्रोल आफिसर्स को पत्र जारी कर अर्लट रहने को कहा है। डीईजी की मात्रा परमिसिबल लिमिट से अधिक होने पर इस तरह की घटना हुई है। इससे बचने के लिए अधिकारियों को कड़ी निगरानी करने को कहा गया है।

स्टेट ड्रग कंट्रोलर ललित गोयल की ओर से जारी पत्र दिनांक 7 अक्तूबर 2025 को कफ सिरप के निर्माण में स्वीकार्यता सीमा से अधिक डायथिलीन ग्लाइकल की अशुद्वता पाए जाने पर बताया गया है कि एफडीए गुजरात व मध्यप्रदेश से प्राप्त अधिकारिक सूचना के अनुसार कई औषधियों में डीईजी की अशुद्वता परमिसिबल लिमिट से अधिक पाई गई है ओर इन्हें मिलावटी व मानक गुणवता के अनुरुप घोषित नहीं किया गया है। इसलिए इस प्रकार की दवाओं जिनकी सूचि पत्र के साथ संलग्न की गई है। उन पर कड़ी निगरानी रखने को कहा गया है। इनकी सैंपलिंग करने ओर यदि कोई इस प्रकार की औषधि पाई जाए तो उसे जब्त करने को कहा गया है।

पत्र में डीईजी यानी डायथिलीन ग्लाइकल को विषैला रसायन बताया गया है, जो गंभीर विषाक्त पैदा कर सकता है। इससे विशेषतौर बच्चों में किडनी फेलियर से लेकर अन्य बीमारियों यहां तक की मौत का कारण भी बन सकता है। इसलिए अधिकारियों को अधिक सर्तकता बरतने को कहा गया है।

 

 

 

 

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