सीसीपीए ने अब तक 57 नोटिस जारी किए, 27 कोचिंग सेंटरों पर 98.6 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया
नई दिल्ली। केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने उपभोक्ता संरक्षण कानून, 2019 के अंतर्गत गुमराह करने वाले विज्ञापनों, अनुचित व्यापार कार्य प्रणालियों और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन में लिप्त होने के लिए दो कोचिंग सेंटरों के खिलाफ अंतिम आदेश पारित किया है। प्रत्येक पर आठ-आठ लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
यह निर्णय उपभोक्ताओं को कानूनी संरक्षण प्रदान करने के लिए उनके अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया था कि किसी भी वस्तु या सेवा का कोई गलत या भ्रामक विज्ञापन बनाया जाए जो उपभोक्ता संरक्षण कानून, 2019 के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो।
दोनों मामलों में, केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने सफल यूपीएससी उम्मीदवारों से प्राप्त अभ्यावेदन पर संज्ञान लिया, जिनके नाम और तस्वीरों का उपयोग उनकी सहमति के बिना उनके परिणामों का श्रेय लेने वाले विज्ञापनों में किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण कानून, 2019 के उल्लंघन के मद्देनजर, मुख्य आयुक्त श्रीमती निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा की अध्यक्षता वाली सीसीपीए ने यह आदेश जारी किए उपभोक्ता संरक्षण कानून, 2019 उपभोक्ताओं के सूचित निर्णय लेने के अधिकार का समर्थन करता है। विज्ञापनों में तथ्यों का गलत प्रस्तुतीकरण इस अधिकार में हस्तक्षेप करता है, क्योंकि उपभोक्ता (जैसा कि इस मामले में, छात्र) बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई और झूठी सफलता दर के आधार पर अपना समय, पैसा और प्रयास लगा सकते हैं। असत्य, अपूर्ण और भ्रामक दावा प्रस्तुत करना अनुचित व्यापार व्यवहार में संलग्न होना है, जिसके लिए सुधारात्मक उपाय आवश्यक हैं।
सीसीपीए ने प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों से आग्रह किया है कि वे किसी भी ऐसे मामले की तुरंत रिपोर्ट करें जहाँ कोई कोचिंग संस्थान विज्ञापनों में या प्रचार उद्देश्यों के लिए उनके नाम या तस्वीर का गलत उपयोग करता है।
सीसीपीए ने अब तक भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार कार्य प्रणालियों के लिए विभिन्न कोचिंग संस्थानों को 57 नोटिस जारी किए हैं। 27 कोचिंग संस्थानों पर ₹98.6 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया है, साथ ही ऐसे भ्रामक दावे बंद करने के निर्देश भी दिए गए हैं।




