• गाड़ी में कहा था रिश्वत के पैसे रखने को, पुलिस ने गाड़ी को भी कब्जे में लिया

चंडीगढ़। नगर पालिका फर्रूखनगर में कार्यरत एक क्लर्क को एसीबी गुरुग्राम ने 9 हजार रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी ने शिकायतकर्ता को रिश्वत की राशि अपनी गाड़ी में रखने को कहा था उस गाड़ी को भी ब्यूरो की टीम ने कब्जे में लिया है। आरोपी के खिलाफ एसीबी ने मामला दर्ज कर लिया है।

एसीबी की ओर से बताया गया कि शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उसके द्वारा 400 गज का प्लाट पावर हाउस कॉलोनी, फर्रूखनगर में लिया गया था। इस प्लॉट की प्रोपर्टी आई.डी. बनाने के लिये उसके द्वारा नगर पालिका फर्रूखनगर में ऑनलाईन आवेदन किया था। 2 सितंबर को वह अपने प्लॉट की आई.डी के सम्बन्ध में क्लर्क से मिला। आरोपी क्लर्क द्वारा उसकी प्रोपर्टी आई.डी. के सम्बन्ध में चैक करने उपरान्त उसे बताया कि इस आई.डी. में कुछ कमियाँ है। क्लर्क द्वारा उसकी प्रोपर्टी आई.डी. सम्बन्धित कमियां को दूर करके उसकी प्रोपर्टी आई.डी. बनाने की एवज में उससे 17 हजार रू. नकद रिश्वत की मांग की गई। उसी दिन शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी को मांगी गई रिश्वत राशी में से 5 हजार रुपये नकद दे दिये गये।
3 सिंतबर को को शिकायतकर्ता दोबारा आरोपी क्लर्क उपरोक्त से मिला तो बकाया राशी में से  9 हजार रुपये नकद रिश्वत राशी लेने बारे सहमति बनी। 4 सितंबर को आरोपी, क्लर्क नगर पालिका, फर्रूखनगर, जिला गुरूग्राम ने शिकायतकर्ता को नौ हजार रूपये नकद रिश्वत राशि अपनी गाड़ी में रखने बारे कहा। शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी के कहे अनुसार उसकी उपरोक्त गाड़ी में 9 हजार रुपये रिश्वत राशी रखने उपरान्त रिश्वत राशी को दो स्वतन्त्र गवाहों के सामने मौका से आरोपी की गाड़ी से बरामद किया गया तथा गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया गया। आरोपी को उसके विरूद्व पर्याप्त साक्ष्यो के आधार पर कार्यालय नगर पालिका, फर्रूखनगर, जिला गुरूग्राम से गिरफ्तार किया गया तथा इस सम्बन्ध में आरोपी क्लर्क उपरोक्त के विरूद्ध अभियोग संख्या 31 दिनांक 4.9.2025 धारा 7 पीसी एक्ट 308(2) बी.एन.एस. थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम में दर्ज किया गया है।

 

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