लोकेशन: प्रोटेक्टेड फारेस्ट, संधाए, ब्लाक बिलासपुर, रेंज साढौरा

बिलासपुर, यमुनानगर । संरक्षित पीएफ (Protected Forest)  संधाए से अवैध रूप से लकड़ी काटकर भागने का प्रयास वन स्टाफ ने विफल कर दिया। एक कार उसमें लदे खैर के 14 पीस बरामद किए गए। एक आरोपी को भी पकड़ लिया गया। आरोपी व कार को लकड़ी सहित पुलिस को सौंप दिया गया।

वन विभाग के वन रक्षक संदीप सैनी को  19 जनवरी 2026 की रात करीब 11:10 बजे गश्त के दौरान  संधाए पीएफ सरकारी जंगल से पेड़ काटे जाने की आवाज आई। उन्होंने इसकी सूचना ब्लाक इंचार्ज मान सिंह व साढौरा रेंज अधिकारी को दी। सूचना मिलते ही वन रेंज अधिकारी के निर्देश पर वन विभाग की टीम ने मौके पर दबिश दी। 20 जनवरी 2026 को तड़के करीब 2:30 बजे, टीम ने जंगल के रास्ते एक कार को खड़े देखा, जिसमें तीन-चार खैर तस्कर लकड़ी को लाद रहे है। जब उनको पकड़ने के लिए स्टाफ उनकी ओर भागा तो उसमें एक आरोपी जाटांवाला निवासी नवाब को पकड़ लिया गया। बाकी आरोपी भाग निकले। भागते हुए एक आरोपी की पहचान नगली निवासी मेहंदी हसन के रुप में हुई।
जांच के दौरान पाया गया कि वहां खड़ी कार में जंगल से अवैध रूप से काटी गई लकड़ी भरी हुई थी।  वन विभाग ने कार को कब्जे में लेकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर डायल 112 को बुलाया गया। लकड़ी से भरी गाड़ी व आरोपी को पुलिस को सौंप दिया गया। गाड़ी पर रजिस्ट्रेशन नंबर HR26-BB-6119 लिखा था।। इस संबंध में एफओआर संख्या 038/0243 दिनांक 20.01.2026 दर्ज की गई।
वन विभाग के अनुसार यह कृत्य भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29, 32 व 33 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। विभाग ने पुलिस से अनुरोध किया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि सरकारी जंगलों को हो रहे नुकसान की भरपाई की जा सके और भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे।वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जंगलों में अवैध कटान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे।

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